लोकसभा का संघटन सार्वभौम वयस्क मताधिक के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से किया जाता है। संविधान में व्यवस्था है कि सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 550 होगी – 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, 20 सदस्य संघशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे । वर्तमान में सदन की सदस्य संख्या 543 है। लोकसभा का कार्य काल, यदि इसे भंग न किया जाए, इसकी प्रथम बैठक के लिए नियुक्त तिथि से पांच वर्ष है। तथापि, जब आपात उद्घोषणा प्रचालनरत हो, तो इस अवधि को संसद द्वारा कानून पारित करके एक समय में अधिकाधिक एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है तथा उद्घोषणा के अप्रचालनरत होने के पश्चात किसी भी मामले में यह अवधि छ: माह से अधिक नहीं होगी।