पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत समिति का गठन भारत सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान के अंतर्गत किया गया है। आप पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत समिति, गठन, कार्य आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिजली की आपूर्ति, शॉर्ट सर्किट, बिजली कटौती, बिजली आपूर्ति संबंधी प्रतिबंध, स्थापना आदि के बारे में जानकारी दी गई है। व्यावसायिक गतिविधियों, सुरक्षा, बैठकों आदि के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ से प्राप्त की जा सकती है।
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