झारखंड के परिवहन विभाग द्वारा राज्य में मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस में वाहन का नया वर्ग जोड़ने हेतु आवेदन करने के लिए प्रपत्र - 8 उपलब्ध कराया गया है। आवेदन प्रपत्र में अपना नाम, पता, वाहन के वर्ग, जैसे- अमान्य गाड़ी, हल्के मोटर वाहन, रोड रोलर, भारी सामान वाहन आदि की जानकारी देते हुए इसे लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजा जाना होता है। आवेदक को इसके साथ चिकित्सा प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और आवेदन प्रपत्र में अधिसूचित प्रारूप में ड्राइविंग प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। गाड़ी चलने की क्षमता का परीक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र भी आवेदन के साथ दिया जाना है।
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झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र
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झारखंड राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदक ध्यानपूर्वक प्रपत्र पढ़ निर्देशानुसार विवरण भरें। यह प्रपत्र झारखंड के परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
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झारखंड के ड्राइविंग लाइसेंस में वाहन का नया वर्ग जोड़ने के लिए आवेदन करने हेतु प्रपत्र प्राप्त करें
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आप झारखंड के ड्राइविंग लाइसेंस में वाहन का नया वर्ग जोड़ने के लिए आवेदन करने हेतु प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। आप झारखंड के परिवहन विभाग द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस में वाहन का नया वर्ग जोड़ने के लिए प्रपत्र डाउनलोड कर आवेदन कर सकते हैं।
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झारखंड ड्राइविंग लाइसेंस के लिए शारीरिक फिटनेस के रूप में आवेदन-सह-घोषणा
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झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए शारीरिक योग्यता संबंधी आवेदन-सह-घोषणा पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदक शारीरिक योग्यता घोषित करने के लिए इस आवेदन प्रपत्र को डाउनलोड करें।
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झारखंड में प्रशिक्षु ड्राइविंग लाइसेंस के अनुदान के लिए आवेदन प्रपत्र
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झारखंड में प्रशिक्षु ड्राइविंग लाइसेंस के अनुदान के लिए आवेदन करें। प्रशिक्षु ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इस प्रपत्र को डाउनलोड करें। आवेदक ध्यानपूर्वक प्रपत्र पढ़ निर्देशानुसार भरें।