केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) / राज्य सूचना आयोग ऐसे व्यक्तियों की शिकायत दर्ज करता है जो निम्नलिखित कारणों से अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पाते हैं - पीआईओ नियुक्त नहीं किया गया हो, जिसे शिकायत दर्ज करने नहीं दिया गया हो, जिसे निर्धारित समय-सीमा के अन्दर उसके द्वारा दर्ज कराये गए शिकायत पर कोई जवाब न दिया गया हो, जिसे यह लगता हो कि उससे अनुचित शुल्क लिया गया है, जो दिए गए जवाब से संतुष्ट न हो या जिसे लगता हो कि दी गई जानकारी गलत है और कोई भी व्यक्ति जो सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करना चाहता है। उपयोगकर्ता सीआईसी और अन्य सूचना आयुक्तों, सीआईसी के विभिन्न निर्णयों सूचना...
मुख्य पृष्ठकेन्द्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट