कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा पेंशन नियमों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। प्रयोक्ता केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के सीसीएस (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1981 के सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम और सामान्य भविष्य निधि कोष (केन्द्रीय सेवा) नियम 1960 के बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं। जमा बीमा से जुड़ी हुई संशोधित योजना के बारे में जानकारी भी प्रदान की गई है।
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