भारत दुनिया भर के पर्यटकों के लिए सर्वाधिक मनपसंद गंतव्यों में से एक है। हर वर्ष भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अत: यह अनिवार्य है कि भारत आने वाले पर्यटकों और अन्य लोगों को परेशानी रहित प्रवास और वीज़ा संबंधी सेवाएं प्रदान की जाएं। एक प्रमुख व्यापार और सेवा केन्द्र होने के अलावा प्रवास जांच चौकी संपर्क का पहला बिन्दु है जहां देश के बारे में सार्वजनिक तथा लोकप्रिय अवधारणा बनती है, इस प्रकार अनिवार्य है कि यहां तत्काल और प्रयोक्ता अनुकूल सेवाओं के लिए आधुनिकतम प्रणाली लगाई जाए।
प्रवास सेवाओं को आधुनिकीकृत बनाने तथा उन्नत करने के लिए, "प्रवास, वीज़ा और विदेशियों का पंजीकरण और ट्रेकिंग (आईवीएफआरटी)" को अभिज्ञात किया गया है और इसे गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) के तहत एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के रूप में शामिल किया गया है। इस परियोजना का केन्द्रीय उद्देश्य एक सुरक्षित और समेकित सेवा प्रदायगी रूपरेखा का विकास और कार्यान्वयन करना है, जिसमें सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रखते हुए वैध यात्रियों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस परियोजना के विस्तार में राज्य / जिला मुख्यालयों में 169 मिशनों, 77 आईसीपी (प्रवास जांच चौकियों), 5 एफआरआरओ (विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय), और एफआरओ (विदेशी पंजीकरण कार्यालय) को शामिल किया गया है।
इस एमएमपी के कार्यान्वयन से मिशन, प्रवास जांच चौकी (आईसीपी) और विदेशी पंजीकरण कार्यालय (एफआरओ) में यात्रियों की पहचान का अभिप्रमाणन करने के लिए आसूचना दस्तावेज स्कैनर और बायोमेट्रिक्स का उपयोग किया जाएगा, प्रवेश और निर्गत बिन्दुओं पर विदेशियों के विवरण अपडेट किए जाएंगे, मिशन में वीज़ा जारी करने के दौरान, आईसीपी पर प्रवास जांच के दौरान और एफआरआरओ / एफआरओ में पंजीकरण के दौरान प्राप्त जानकारी को देकर विदेशियों की ट्रेकिंग में सुधार किया जाएगा।
गृह मंत्रालय के अधीन प्रवास ब्यूरो (बीओआई) के लिए 10 अप्रैल 2013 को एक वेब पोर्टल लोकार्पित किया गया था, जिसमें एमएमपी पर लक्षित ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यह पोर्टल प्रवास, विदेशी पंजीकरण और ट्रेकिंग (आईवीएफआरटी) पर संपूर्ण सूचना की एकीकृत साइट है, जिसकी डिजाइन और विकास आईवीएफआरटी दल द्वारा किया गया है।

9 केन्द्रीय सेवाओं सहित कुल 37 सेवाएं वीज़ा, प्रवास और विदेशी पंजीकरण तथा ट्रेकिंग प्रक्रियाओं के समेकन और सुचारु बनाने के लिए एमएमपी के तहत शामिल की गई हैं। इस परियोजना के तहत 9 केन्द्रीय सेवाओं को प्रदान करने की संकल्पना की गई है :
- संगत सूचना पाने और प्रपत्र जमा करने के लिए मल्टी चैनल पहुंच प्रदान करते हुए यात्रियों को सेवाओं की सुविधा देना।
- ऑनलाइन समय लेकर, आवेदन की स्थिति की ट्रेकिंग, फीडबैक तथा शिकायत निपटान मॉड्यूल।
- वीज़ा जारी करने की सेवाएं
- यात्रियों की जानकारी के प्रभावी संग्रह तथा प्रसार हेतु यात्रियों के लिए 'विशिष्ट प्रकरण फाइलों' का समेकित डेटाबेस।
- मिशन, प्रवास और एफआरआरओ के लिए दस्तावेज सत्यापन और अभिप्रमाणन सेवाएं।
- प्रवास पर यात्रियों को प्रभावी सुविधा।
- प्रोफाइलिंग, जोखिम आकलन और निगरानी सूची के समेकित मार्ग द्वारा प्रभावी लक्षित हस्तक्षेप
- अंतर एजेंसी सूचना और चेतावनी देने की सेवाएं
- चेतावनी देना और सेवा का प्रसार




प्रवास
सभी यात्रियों के लिए आगमन और प्रस्थान दोनों समय प्रवास जांच की जाती है, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी। पासपोर्ट पर आगमन और प्रस्थान के समय विधिवत मुहर लगाई जाती है। यात्रियों को प्रवास काउंटर छोड़ने से पहले सावधानीपूर्वक देख लेना चाहिए कि उनके पासपोर्ट पर विधिवत मुहर लगाई गई है। सभी यात्री, चाहे वे विदेशी हों या भारतीय, उन्हें भारत आने पर क्रमश: आगमन और प्रस्थान के समय आगमन कार्ड और प्रस्थान कार्ड भरना होता है।
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भारतीय यात्री
- विदेश की यात्रा पर जाने वाले भारतीय नागरिकों के पास गंतव्य देश के लिए यात्रा का प्राधिकार और वैध भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए। यात्रा प्राधिकार वीज़ा है, जिसे उन देशों के अलावा सभी देशों के लिए यात्रा से पहले प्राप्त किया जाता है जहां 'आगमन पर वीज़ा' की सुविधा उपलब्ध है।
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विदेशी
- भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को एक वास्तविक और वैध राष्ट्रीय पासपोर्ट या उनकी राष्ट्रीयता तथा पहचान को सिद्ध करने वाले अन्य अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त यात्रा दस्तावेज तथा इस पर विदेशी की तस्वीर होनी चाहिए। नेपाल और भूटान के नागरिक यदि भारत में भूमि या वायु मार्ग से प्रवेश करते हैं और वे क्रमश: नेपाल या भूटान की सीमा को पार करते हैं तो उन्हें भारत में प्रवेश के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि उन्हें अधिकृत पहचान का प्रमाण रखना आवश्यक है। पुन:, यदि वे अपने देश के अलावा अन्य किसी स्थान से भारत आते हैं तो उनके पास अपना राष्ट्रीय पासपोर्ट होना अनिवार्य है।
- भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को एक वास्तविक और वैध राष्ट्रीय पासपोर्ट या उनकी राष्ट्रीयता तथा पहचान को सिद्ध करने वाले अन्य अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त यात्रा दस्तावेज तथा इस पर विदेशी की तस्वीर होनी चाहिए। नेपाल और भूटान के नागरिक यदि भारत में भूमि या वायु मार्ग से प्रवेश करते हैं और वे क्रमश: नेपाल या भूटान की सीमा को पार करते हैं तो उन्हें भारत में प्रवेश के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि उन्हें अधिकृत पहचान का प्रमाण रखना आवश्यक है। पुन:, यदि वे अपने देश के अलावा अन्य किसी स्थान से भारत आते हैं तो उनके पास अपना राष्ट्रीय पासपोर्ट होना अनिवार्य है।
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पाकिस्तान के नागरिक
- कूटनीतिक वीज़ा पर आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के अलावा अन्य के पास एक वीज़ा आवेदन प्रपत्र (डुप्लीकेट प्रति) होने चाहिए, जो संबंधित भारतीय मिशन द्वारा उनकी पासपोर्ट पर नियमित वीज़ा के अलावा जारी किया जाता है। प्रवास जांच चौकी पर आने के बाद उन्हें नियमित आवासीय परमिट दिया जाता है और उन्हें 24 घण्टों के अंदर अपने रहने के स्थान की जानकारी संबंधित पुलिस स्टेशन को देनी होती है, यदि उन्हें पुलिस को रिपोर्ट देने से आधिकारिक तौर पर छूट प्रदान नहीं की गई है।
- कूटनीतिक वीज़ा पर आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के अलावा अन्य के पास एक वीज़ा आवेदन प्रपत्र (डुप्लीकेट प्रति) होने चाहिए, जो संबंधित भारतीय मिशन द्वारा उनकी पासपोर्ट पर नियमित वीज़ा के अलावा जारी किया जाता है। प्रवास जांच चौकी पर आने के बाद उन्हें नियमित आवासीय परमिट दिया जाता है और उन्हें 24 घण्टों के अंदर अपने रहने के स्थान की जानकारी संबंधित पुलिस स्टेशन को देनी होती है, यदि उन्हें पुलिस को रिपोर्ट देने से आधिकारिक तौर पर छूट प्रदान नहीं की गई है।
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अफगानी नागरिक
- भारत आने वाले अफगानी नागरिकों को आगमन के 14 दिनों के अंदर अपना पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती है (सिवाए उनके जिन्हें पुलिस रिपोर्टिंग से छूट दी गई है)।
- भारत आने वाले अफगानी नागरिकों को आगमन के 14 दिनों के अंदर अपना पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती है (सिवाए उनके जिन्हें पुलिस रिपोर्टिंग से छूट दी गई है)।
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सार्क देश
- सार्क देशों के नागरिकों को वीज़ा नियमों के अनुसार विशेष रियायतें दी जाती हैं। उन्हें 'सार्क वीज़ा छूट' योजना के तहत उन पदाधिकारियों और नागरिकों को वीज़ा से छूट दी जाती है जो सार्क राष्ट्रों के निवासी हैं। उन्हें नम्य वीज़ा नियमों के लाभ पाने के लिए समूह ए और बी में बांटा गया है।
- सार्क देशों के नागरिकों को वीज़ा नियमों के अनुसार विशेष रियायतें दी जाती हैं। उन्हें 'सार्क वीज़ा छूट' योजना के तहत उन पदाधिकारियों और नागरिकों को वीज़ा से छूट दी जाती है जो सार्क राष्ट्रों के निवासी हैं। उन्हें नम्य वीज़ा नियमों के लाभ पाने के लिए समूह ए और बी में बांटा गया है।
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नेपाली और भूटानी यात्री
- भूमि या वायु मार्ग से भारत आने वाले भूटान और नेपाल के नागरिकों को भारत में प्रवेश के लिए पासपोर्ट या वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती, किन्तु उन्हें अपनी राष्ट्रीयता सिद्ध करने के लिए पहचान के कुछ दस्तावेज प्रदर्शित करने होते हैं।
- भूमि या वायु मार्ग से भारत आने वाले भूटान और नेपाल के नागरिकों को भारत में प्रवेश के लिए पासपोर्ट या वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती, किन्तु उन्हें अपनी राष्ट्रीयता सिद्ध करने के लिए पहचान के कुछ दस्तावेज प्रदर्शित करने होते हैं।
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अस्थायी निवास अनुमति
- भारत आने वाले किसी विदेशी को अधिक से अधिक 3 दिन तक अस्थायी निवास अनुमति दी जाती है, बशर्ते वह अगली नियमित अनुसूची उड़ान द्वारा अपनी यात्रा आगे जारी रखे।
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प्रतिबंधित / संरक्षित क्षेत्र
- भारत में प्रतिबंधित और संरक्षित क्षेत्रों में जाने के लिए विदेशियों को अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। विदेशियों को ये अनुमति पत्र गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। जबकि कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए और कुछ विशिष्ट शर्तों पर एफआरआरओ को इसके अधिकार दिए गए हैं। विदेशियों के एक समूह अर्थात् दो या अधिक के लिए केवल ‘पर्यटन’ प्रयोजन हेतु यह दिया जाता है।

भारत में लंबे समय के लिए (180 दिन से अधिक) आने वाले सभी विदेशियों को छात्र वीज़ा, चिकित्सा वीज़ा, अनुसंधान वीज़ा और रोजगार वीज़ा लेने की आवश्यकता होती है ताकि वे आगमन के 14 दिनों के अंदर संबंधित क्षेत्र के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) / विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) के साथ अपना पंजीकरण कराएं, जहां वे रहने के इच्छुक हैं।
जबकि पाकिस्तानी नागरिकों को आगमन के 24 घण्टों के अंदर अपना पंजीकरण कराना होता है। सभी अफगानी नागरिकों को आगमन के 14 दिनों के अंदर संबंधित एफआरआरओ / एफआरओ के साथ अपना पंजीकरण कराना होता है, सिवाए उनके जो 30 दिन या इससे कम अवधि के लिए वैध वीज़ा पर भारत में प्रवेश करते हैं, बशर्ते संबंधित अफगानी नागरिक ने भारतीय मिशन / एफआरआरओ / एफआरओ को भारत का स्थानीय पता बताया है। जिन अफगानी नागरिकों को ‘पुलिस रिपोर्टिंग से छूट’ के साथ वीज़ा दिया जाता है और पुलिस रिपोर्टिंग तथा निर्गत अनुमति से छूट होती है बशर्ते वे वीज़ा की वैधता अवधि के अंदर वापस चले जाते हैं।
उपरोक्त उल्लिखित के अलावा विदेशियों को अपना प्रवेश पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती है, चाहे वे भारत में निरंतर ठहरने के दौरान एक दीर्घ अवधि वीज़ा लेकर भारत आए हैं, 180 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि विदेशी नागरिक भारत में 180 दिनों से अधिक रहने का इच्छुक है तो उसे संबंधित एफआरआरओ / एफआरओ के साथ आगमन की तिथि के 180 दिन समाप्त होने से पहले अपना पंजीकरण करा लेना चाहिए।
- विदेशियों द्वारा पंजीकरण के लिए सामान्य अनुदेश
- पंजीकरण कहां कराएं
- पाकिस्तानी नागरिक
- अफगानी नागरिक
- पंजीकरण से संबंधित विविध सेवाएं
- पंजीकरण के लिए आवश्यक समर्थन दस्तावेज
- प्रवेश (X) वीज़ा पंजीकरण रखने वाले विदेशियों के लिए जानकारी
- प्रवेश (X) वीज़ा रखने वाले विदेशियों के लिए जानकारी - पंजीकरण के समय की आवश्यकता
- प्रवेश (X) वीज़ा रखने वाले विदेशियों के लिए जानकारी - वीज़ा का विस्तार
- एफआरआरओ संपर्क सूची
- ऑनलाइन पंजीकरण
- होटल / अतिथि गृहों के लिए प्रपत्र सी
भारतीय मूल के विदेशी
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भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ)
- भारतीय मूल के वे सभी व्यक्ति, जिनके पास पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका या सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य किसी देश का पासपोर्ट है, उन्हें सरकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों और विनियमों का पालन करने पर पीआईओ कार्ड पाने की पात्रता है :
- भारतीय मूल के वे सभी व्यक्ति, जिनके पास पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका या सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य किसी देश का पासपोर्ट है, उन्हें सरकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों और विनियमों का पालन करने पर पीआईओ कार्ड पाने की पात्रता है :
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भारत की विदेशी नागरिकता (ओसीआई)
- भारतीय मूल के विदेशी (पाकिस्तान और बंगलादेश के अलावा) जिनकी वर्तमान राष्ट्रीयता इस प्रकार है कि उनके देश की नागरिकता उन्हें किसी न किसी रूप में दोहरी नागरिकता की अनुमति देती है, उन्हें ओसीआई योजना के तहत आवेदन की पात्रता है, यदि उनके पास स्वयं या माता पिता या दादा दादी होने का साक्ष्य है :
- भारतीय मूल के विदेशी (पाकिस्तान और बंगलादेश के अलावा) जिनकी वर्तमान राष्ट्रीयता इस प्रकार है कि उनके देश की नागरिकता उन्हें किसी न किसी रूप में दोहरी नागरिकता की अनुमति देती है, उन्हें ओसीआई योजना के तहत आवेदन की पात्रता है, यदि उनके पास स्वयं या माता पिता या दादा दादी होने का साक्ष्य है :
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भारतीय नागरिकता (आईसी)
- भारतीय नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण और प्राकृतिक रूप से अर्जित की जा सकती है। भारतीय नागरिकता अधिग्रहण की शर्तें और प्रक्रिया नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार है।
- भारतीय नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण और प्राकृतिक रूप से अर्जित की जा सकती है। भारतीय नागरिकता अधिग्रहण की शर्तें और प्रक्रिया नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार है।