एक स्वस्थ और विकासशील बीमा क्षेत्र प्रत्येक आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्षेत्र का बढ़ता आकार, विपणन और बिक्री की प्रथाओं में परिष्करण का उच्च स्तर और विज्ञापन जैसे संवर्धन के रूपों आदि ने बीमा पॉलिसी धारकों की सुरक्षा की आवश्यकता को बढ़ाने में योगदान दिया है।
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) उपभोक्ता अधिकार की सुरक्षा और बीमा क्षेत्र के विकास पर कार्य करता है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) में आईआरडीए का मिशन इस प्रकार बताया गया है : "पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा करना, बीमा उद्योग तथा इसके साथ जुड़े या अनुषंगी मामलों का विनियमन, संवर्धन और क्रमिक वृद्धि सुनिश्चित करना......"
बीमा क्षेत्र की शुरूआत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, 1999 के लागू होने के बाद से निजी भागीदारी के लिए की गई थी। इसकी शुरूआत से उद्योग में बीमा कंपनी प्रतिभागियों की संख्या 2000 में सात से बढ़कर जनवरी 2013 में 51 हो गई। इन कुल 51 बीमा कंपनियों में 24 पंजीकृत जीवन बीमा कंपनियां (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) और 27 पंजीकृत गैर जीवन बीमा कंपनियां (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) हैं।
बीमा उत्पाद और आपके अधिकार
जीवन बीमा

जीवन बीमा मानव जीवन के साथ संबंधित आकस्मिकता के लिए एक वित्तीय आवरण है, जैसे मौत, विकलांगता, दुर्घटना, सेवानिवृत्ति आदि। मानव जीवन के सामने प्राकृतिक और दुर्घटना संबंधी कारणों से मौत और विकलांगता का जोखिम बना होता है। जब मानव जीवन समाप्त हो जाता है या स्थायी या अस्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो परिवार की आय की हानि होती है। जबकि मानव जीवन का मूल्य आंका नहीं जा सकता, फिर भी भावी वर्षों में आय की हानि के आधार पर इसका एक मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है। अत: जीवन बीमा में आश्वस्त योग (या हानि हो जाने पर भुगतान की जाने वाली गारंटी शुदा राशि 'लाभ' के माध्यम से दिया जाता है। जीवन बीमा उत्पादों से बीमा अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मौत या दुर्घटना के कारण विकलांग हो जाने पर धन की निश्चित राशि प्रदान की जाती है।
स्वास्थ्य बीमा

'स्वास्थ्य बीमा' उन बीमा प्रकारों से संबंधित है जो अनिवार्य रूप से आपके चिकित्सा व्यय पर किए जाते हैं। अन्य बीमा पॉलिसियों के समान स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी एक बीमा कंपनी और एक व्यक्ति / समूह के बीच एक संविदा है जिसमें बीमा कंपनी पॉलिसी में निर्दिष्ट शर्तों और निबंधनों के अधीन एक विशिष्ट "प्रीमियम" पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने की सहमति देती है।
मोटर बीमा

मोटर बीमा में बीमा कंपनी द्वारा वाहन मालिकों को इनके लिए सुरक्षा दी जाती है। (i) वाहन को होने वाले नुकसान और (ii) वाहन मालिक के खिलाफ कानून के अनुसार तीसरे पक्ष की निर्धारित देयता का भुगातन करना। तीसरे पक्ष का बीमा एक सांविधिक आवश्यकता है। वाहन के मालिक कानूनी तौर पर तीसरे पक्ष के जीवन को होने वाली क्षति या चोट अथवा सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग से होने वाले संपत्ति के नुकसान के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार होता है। सार्वजनिक स्थल पर बीमा के बिना मोटर वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत दण्डनीय अपराध है।
संपत्ति बीमा

इमारतों, मशीनरी, भंडार आदि के लिए आग और संबंधित जोखिमों, चोरी के जोखिम आदि से सुरक्षा के लिए बीमा का अर्थ है संपत्ति बीमा। समुद्री, वायु, रेल, सड़क और कुरियर के रास्ते भेजे जाने वाले सामान को समुद्री कार्गो बीमा के तहत बीमित कराया जा सकता है। जहाजों और नावों के पतवारों को समुद्री पतवार बीमा के तहत बीमित कराया जा सकता है। पुन:, हवाई जहाज और हैलीकॉप्टरों के बीमा के लिए एविएशन बीमा पॉलिसी के समान विशेष पॉलिसी उपलब्ध हैं। इस प्रकार संपत्ति का बीमा सामान्य बीमा की व्यापक श्रेणी है और इसमें उस प्रकार के आवरण शामिल हैं जो आपको अपनी संपत्ति के प्रकार पर निर्भर करते हुए अपनी संपत्ति की सुरक्षा हेतु लेने हैं।
यात्रा बीमा

यात्रा बीमा में आपको यात्रा के दौरान बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। यात्रा बीमा को बीमा कंपनियों द्वारा अलग अलग नाम दिए गए हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इसकी जांच करें और समझें कि पॉलिसी में घरेलू यात्रा या विदेशी यात्रा या दोनों शामिल हैं। यात्रा बीमा से आपको और / या परिवार को यात्रा संबंधी दुर्घटनाओं, यात्रा के दौरान अप्रत्याशित चिकित्सा व्यय, सामान की चोरी, पासपोर्ट खो जाने और उड़ान में बाधा या विलंब या सामान आने में देरी होने आदि से सुरक्षा दी जाती है।
विशेष समूह

वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए आईआरडीए ने वरिष्ठ नागरिक पॉलिसी धारकों के लिए विशेष प्रावधान बनाए हैं। इसी प्रकार बीमा पॉलिसियों (माइक्रो बीमा पॉलिसी) की विशेष श्रेणी बनाई गई है जिसमें समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए बीमा कवरेज बढ़ाने का सृजन किया गया है। आईआरडीए माइक्रो बीमा विनियमन, 2005 में माइक्रो बीमा की परिभाषा और सक्षमता बताई गई है।
दावा करना
एक बीमा उत्पाद में दावा करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हैं। पॉलिसी धारक को दावा प्रक्रिया के विवरण तथा शर्तें और निबंधन जानना चाहिए।
- जीवन बीमा के लिए दावा कैसे करें??
- स्वास्थ्य बीमा के लिए दावा कैसे करें??
- मोटर बीमा के लिए दावा कैसे करें??
- संपत्ति बीमा के लिए दावा कैसे करें??
- यात्रा बीमा के लिए दावा कैसे करें??

बीमा कंपनी में
यदि एक ग्राहक बीमा कंपनी से खुश नहीं है तो वह संबंधित कंपनी के शिकायत निपटान अधिकारी से संपर्क कर सकता है।
आईआरडीए के विनियमों में विभिन्न सेवाओं के लिए रूपांतरण समय (टीएटी) निर्दिष्ट किया गया है जिसका पालन उपभोक्ता के लिए बीमा कंपनी को करना होता है।
आईआरडीए ने प्रत्येक बीमा कंपनी के लिए निर्दिष्ट किया है कि वह उपभोक्ता शिकायतों को कोड प्रदान करें और वह तरीका सार्वजनिक रूप से बताए जिससे वह शिकायतों पर कार्रवाई करती है और उन्हें सुलझाती है। सभी जीवन बीमा कंपनियों और गैर जीवन बीमा कंपनियों के शिकायत निपटान की नीतियों के लिए यहां क्लिक करें ।
आरईडीए में
यदि आपकी बीमा कंपनी आपकी शिकायत को आपकी संतुष्टि के अनुसार नहीं सुलझाती है तो आप आईआरडीए में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता विभिन्न माध्यमों से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
- एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली में ऑनलाइन शिकायत
- आईआरडीए के उपभोक्ता कार्य विभाग की शिकायत निपटान प्रकोष्ठ से संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 155255 पर कॉल करें या ई-मेल complaints[at]irda[dot]gov[dot]in पर मेल करें।
- अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए शिकायत पंजीकरण फॉर्म
में पत्र लिखें या फैक्स करें।
लोकपाल और उपभोक्ता मंच
यदि आपकी शिकायत बीमा लोकपाल के लिए उपयुक्त है तो बीमा कंपनी के साथ इस मामले को सुलझाने में आईआरडीए आपकी सहायता करेगा।
किसी पूछताछ या न्याय क्षेत्र संबंधी विवाद के लिए आपको उपभोक्ता फोरम या न्यायालय से संपर्क करना चाहिए।
उपभोक्ता जागरूकता
जानकारी रखने वाला उपभोक्ता एक सशक्त उपभोक्ता है। एक जागरूक उपभोक्ता न केवल अपने आप को शोषण से बचाता है बल्कि संपूर्ण बीमा क्षेत्र में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रेरित करता है। उपभोक्ता सशक्तीकरण के महत्व को समझते हुए आईआरडीए में उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता सुरक्षा और उपभोक्ता जागरूकता को प्राथमिकता दी है। आईआरडीए में निम्नलिखित जागरूकता कार्यक्रम हैं :