जन-धन से जन सुरक्षा: नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा

जन-धन से जन सुरक्षा: नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा

भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से बिना किसी प्रकार के स्वास्थ्य, दुर्घटना या जीवन बीमा के रह रहा था। 2011-12 की 66 वें दौर के एनएसएसओ सर्वेक्षण के अनुसार यह अनुमान लगाया गया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जो कुल श्रम शक्ति 47.29 करोड़ का 88% हैं, के पास कोई औपचारिक पेंशन प्रावधान नहीं है। बजट 2015-16 में इस मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (88 KB) , अटल पेंशन योजना (269 KB) and प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (90 KB) का प्रस्ताव रखा गया। ये तीनों योजनाएँ बीमारी, दुर्घटना या बुढ़ापे के समय में नागरिकों की रक्षा के लिए जन धन योजना के प्लेटफार्म पर आधारित हैं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना की सफलता से उत्साहित होकर भारत सरकार ने बैंक खातों का उपयोग योजनाओं को शुरू करने के लिए आधार के रूप में कर, सभी भारतीयों के लिए विशेष रूप से गरीब और कमजोर लोगों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में काम करने का प्रस्ताव लाया। प्रधानमंत्री ने गरीबों और वंचितों के लिए पेंशन और बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए 9 मई 2015 को तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का शुभारंभ किया।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)
पीएमएसबीवाई

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (88 KB) दुर्घटना में मृत्यु, पूर्ण या आंशिक विकलांगता के मामले में जोखिम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए है। दुर्घटना में मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए बीमा राशि 2 लाख रुपये है और आंशिक विकलांगता के लिए यह 1 लाख रुपए है। इसका सालाना प्रीमियम केवल 12 रुपये का है जो ग्राहक के खाते से बैंक द्वारा सीधे ऑटो डेबिट कर किया जाएगा। यह प्रीमियम का भुगतान करने का एकमात्र साधन है और इस तरह लाभार्थी और बैंक के बीच संबंध बनाता है। एक व्यक्ति को हर साल इस योजना को चुनने के लिए 1 जून तक बैंक में एक सरल फार्म जमा करने होगा। आप दीर्घकालिक आधार पर भी इस योजना में विकल्प चुन सकते हैं और इस स्थिति में खाते से बैंक द्वारा हर साल ऑटो डेबिट किया जाएगा। 18 और 70 साल की उम्र के बीच के लोग जिनके पास आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता हो, इस योजना के लिए पात्र हैं।

इस योजना सभी सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमा कंपनियों और अन्य इच्छुक बीमा कंपनियों के लिए जो इस उद्देश्य के लिए बैंकों के साथ करार करने के लिए तैयार हैं, को पेशकश की गयी है। इसमें सरकारी अंशदान का प्रावधान है जिसमें विभिन्न मंत्रालय अपने बजट से या बजट 2015-16 में दावा न किए गये धन से बनाए गए लोक कल्याण कोष से विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए संयुक्त रूप से प्रीमियम योगदान कर सकते हैं।


प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ( पीएमजेजेबीवाई)

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा (90 KB) , मृत्यु के मामले में लोगों को लाभ देने के लिए है। यह बैंक खाता रखने वाले 18 से 50 आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। 50 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले इस योजना में शामिल होने वाले लोग, प्रीमियम के भुगतान कवरेज के लिए 330 रुपये का सालाना प्रीमियम है। इसका प्रीमियम ग्राहक के खाते से बैंक द्वारा सीधे ऑटो डेबिट कर किया जाएगा। एक व्यक्ति इस योजना को एक वर्ष के लिए या एक लंबी अवधि के लिए चुन सकता है। लंबी अवधि के विकल्प के मामले में, उसका खाता बैंक द्वारा हर साल ऑटो डेबिट कर लिया जाएगा।

जीवन बीमा निगम और अन्य इच्छुक जीवन बीमा कंपनियॉ बैंक के साथ इस योजना को लागू करने के लिए करार कर रहीं हैं। इसमें सरकारी अंशदान का प्रावधान है जिसमें विभिन्न मंत्रालय अपने बजट से या बजट 2015-16 में दावा न किए गये धन से बनाए गए लोक कल्याण कोष से विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए संयुक्त रूप से प्रीमियम योगदान कर सकते हैं।


अटल पेंशन योजना (एपीवाई)
अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे गरीब लोगों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा के लिए भारत सरकार की चिंता की परिणति बजट प्रस्तावों 2015-16 में एक नई पहल, अटल पेंशन योजना (269 KB) के निर्माण के रूप में हुई। यह पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के तहत, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आने के लिए असंगठित क्षेत्र में अबीमित कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए है।

यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, जो कुल कर्मचारियों की संख्या का 88% हैं, सेवानिवृत्ति के लिए स्वेच्छा से बचत करने को प्रोत्साहित करने हेतु है। यह वर्ष 2010-11 में शुरू की गयी स्वावलंबन योजना, का उन्नत संस्करण है जिसमें 60 के उम्र के बाद पेंशन लाभ के संबंध में स्पष्टता में कमी थी। एपीवाई के तहत, ग्राहकों को 60 साल की उम्र तक प्रति माह 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये का पेंशन मिलेगा, जो उनके योगदान पर निर्भर करता है एवं एपीवाई में शामिल होने की उम्र के आधार पर अलग अलग होता है।

यह योजना सभी बैंक खाता धारकों के लिए खुला है जो किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हैं। एपीवाई में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। इसलिए, किसी भी ग्राहक द्वारा योगदान की न्यूनतम अवधि 20 साल या उससे अधिक है। पात्र श्रेणी के अंतर्गत सभी बैंक खाता धारक खातों के लिए ऑटो डेबिट सुविधा के साथ एपीवाई शामिल हो सकते हैं जिससे योगदान संग्रह शुल्क में कमी होगी।

यह योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लक्षित है। स्वावलंबन योजना के मौजूदा ग्राहक स्वतः एपीवाई में चले जायेंगें अगर वे योजना से बाहर नही गये हैं। सरकार ग्राहकों के लिए निश्चित पेंशन की गारंटी प्रदान करेगा, और ग्राहक योगदान का 50% या 1000 रूपए प्रति वर्ष जो भी कम हो , का सह-योगदान देगी। एपीवाई 1 जून 2015 से शुरू किया जा रहा है।


जन धन मिशन

जन धन मिशन प्रति घर कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता उपलब्ध कराने के द्वारा देश के सभी छह लाख गांवों में यूनिवर्सल बैंकिंग कवरेज प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह देश के ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्र के सभी परिवारों को RuPay डेबिट कार्ड, क्रेडिट प्राप्ति, प्रेषण, बीमा और पेंशन के साथ बैंक खाते में कई वित्तीय सेवाओं को प्रदान करने के लिए है। इस प्रकार, मिशन न केवल समाज से बाहर रहे वर्गों को वित्तीय मुख्यधारा में लाता है, बल्कि सरकार की विभिन्न सब्सिडी योजनाओं संबंधित लाभ का हस्तांतरण और अधिक कुशल बनाता है। यह आर्थिक समानता में लाने और वित्तीय अस्पृश्यता दूर करने के लिए पहला कदम है।

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, विशेष रूप से गरीब और अल्पाधिकार प्राप्त लोगों के लिए, चालू वर्ष के बजट में घोषित तीन स्तरीय सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ, निश्चित रूप से अभाव और अनिश्चितताओं के खिलाफ जीवन में सुरक्षा तंत्र का प्रसार करने जा रही है। ऐसी स्थिति में जब परिवार का कमाई करने वाला सदस्य मर जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है या पूर्ण/आंशिक विकलांगता से ग्रस्त हो जाता है तब ये परिवार को वित्तीय सुरक्षा और दीर्घकालिक जीविका सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम हैं।

पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई एक विशाल आबादी को सस्ती व्यक्तिगत दुर्घटना और जीवन बीमा कवर के लिए आवश्यक पहुँच प्रदान करेगा जिनको वर्तमान में इस प्रकार की सुविधाजनक और व्यवस्थित बीमा की पहुँच नहीं है। यह देश में बीमा के प्रति जागरूकता और बीमा पैठ / घनत्व में सुधार लाने में एक मील का पत्थर साबित होगी। जन धन से जन सुरक्षाभारत के नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए वित्तीय समावेशन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।


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