2005 में बिहार मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 24 के तहत वार्षिक विवरणी
निर्माता नहीं कर रहे हैं, जो डीलरों के लिए बिहार मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 52 के तहत अंकेक्षित आय विवरण का प्रारूप