श्रम विभाग राज्य में औद्योगिक शांति और सदभाव बनाए रखने, औद्योगिक और कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने और विभाग एवं श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा शुरू की गई श्रम कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदारी है। श्रम विभाग के दो प्रभाग है: श्रम और कारखाना प्रभाग जो श्रम आयुक्त के अधीन कार्य करते हैं। पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 के अंतर्गत श्रम कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है। श्रम आयुक्त जो श्रम कल्याण बोर्ड के प्रधान कार्यकारी अधिकारी हैं वह पदेन कल्याण आयुक्त हैं। प्रयोक्ता विभिन्न जिलों में हो रही श्रम कल्याण गतिविधियों के साथ-साथ पर्यटन स्थलों, जिले के मानचित्र,...
मुख्य पृष्ठहरियाणा के भिवानी जिले में श्रम कल्याण गतिविधियां