कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (एमपीपी) के मंत्रालय के अधीन पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अंतर्गत असाधारण पेंशन नियम के विवरण उपलब्ध हैं। प्रारंभिक नियम, सामान्य स्थिति, प्रचालन की विधियों आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध है। भारत सरकार के निर्णय के बारे में सूचना, शीर्ष कार्यालय या विभाग द्वारा पालन किया जाता है, जबकि प्रभावित कर्मचारियों से संबंधित असाधारण पेंशन के मामले पर विचार की प्रक्रिया भी उपलब्ध है।
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