आप गृह मंत्रालय, भारत सरकार के विदेशी प्रभाग द्वारा भारतीय वीजा के लिए उपलब्ध कराया गया आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक पहले प्रपत्र में उल्लेखित विवरण को पढ़ें और फिर इसे भरें।
नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुभाग 7A के तहत भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र यहाँ उपलब्ध है। यह प्रपत्र गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
भारतीय मूल के व्यक्ति के द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955, के धारा 5(1) (क) के तहत गृह मंत्रालय के विदेशियों के डिवीजन द्वारा उपलब्ध कराया गया आवेदन प्रपत्र (2) पा सकते हैं। आवेदक पहले प्रपत्र में प्रदत्त विवरण पढें और उसके बाद आवेदन भरें।