भारतीय पुनर्वास परिषद को एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया था। भारतीय पुनर्वास परिषद के लिए दिए गए जनादेश को विनियमित करने के लिए और पाठ्यक्रम के मानकीकरण और विकलांगता के लिए सभी योग्य पेशेवरों और पुनर्वास तथा विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे कर्मियों के एक केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखने के साथ व्यक्तियों को दी सेवाओं की निगरानी है। अधिनियम में यह भी अयोग्य नि:शक्त व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।
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