प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 2, 4ए और 20ए में किये गये संशोधन और सम्मिलन से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराई गई है। अधिनियम, उसके लघु शीर्षक, लागू होने और उद्देश्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संशोधन, अनुभागों और अधिनियम के सम्मिलन से संबंधित जानकारी भी प्रदान की गई हैं।
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