पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत शामिल केन्द्र सरकार के कार्मिकों की पेंशन एवं सेवानिवृति लाभों से संबंधित नीतियां तैयार करने के लिए नोडल विभाग है । केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/ कुटुंब पेंशनभोगियों के लिए पेंशन संबंधी नीति तैयार करने के अलावा यह विभाग पेंशनभोगियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भी तत्पर रहता है और पेंशनभोगियों की शिकायतों का निपटारा करने वाले मंच के रूप में कार्य करता है ।
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