झारखंड पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 की धारा 17, 36, 51, 21, 22 और 40 में किये गये संशोधन से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराई गई है। अधिनियम, उसके लघु शीर्षक, उद्देश्यों, विस्तार और लागू होने के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। उपयोगकर्ता अधिनियम के अनुभागों और उसमें किये गये संशोधन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्य पृष्ठझारखंड पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम 2010