आवेदक जम्मू और कश्मीर की मतदाता सूची में मतदाता ब्यौरे को संशोधित करने हेतु आवेदन प्रपत्र का उपयोग कर सकते हैं। यह प्रपत्र जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है ।आवेदक प्रपत्र डाउनलोड कर निर्देशानुसार भर सकते हैं।
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