भारत सरकार द्वारा ऋण वसूली न्यायाधिकरण संसद अधिनियम (1993 के अधिनियम 51) के अंतर्गत न्याय के शीघ्र निर्णयन और बैंकों और वित्तीय संस्थानों की वजह से ऋण की वसूली के लिए स्थापित किया गया है। उपयोगकर्ता न्यायाधिकरण, इसके कार्यों, अधिकारिता आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप इसकी वाद सूची भी देख सकते हैं। अधिनियमों और नियमों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई है।
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