ईसीजीसी द्वारा मानक नीति या एससीआर, वाणिज्य मंत्रालय
निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा बैंकों को गारंटी
मानक पॉलिसी संपूर्ण पण्यावर्त पॉलिसी है जो निर्यातक के नियमित पोतलदानों के लिए निरंतर बीमा सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है जिसकी ऋण अवधि 180 दिन से अधिक नहीं होती।